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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब उपाध्यक्ष सईद असीमा अली ने आरोप लगाया कि हॉकी इंडिया ने उनके लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध नहीं कराए। कोर्ट ने कहा कि 2025 में आयोजित बैठकों के लिए लिंक की अनुपलब्धता अवमानना का स्पष्ट मामला है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने भोलानाथ को सुधारात्मक उपाय करने का मौका दिया है। सजा का निर्णय चार मई को होगा। यह स्थिति हॉकी इंडिया के भीतर के विवादों को और गहरा कर सकती है।

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